Yuva swarojgar Yojana UP: 2024-25 युवाओं का सपना होगा पूरा मिलेंगे 25 लाख रुपए जानिए कैसे

Yuva swarojgar Yojana UP
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Yuva swarojgar Yojana UP: लाभ उठाने के लिए अपने मोबाइल से फॉर्म को भरे Online 5 मिनट में देखिए पूरी जानकारी

Yuva swarojgar Yojana UP: का उद्देश्य राज्य के बेरोजगार युवाओं को खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत, सरकार युवाओं को वित्तीय सहायता और 6% की रियायती ब्याज दर पर रु. 25 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराती है, ताकि वे अपने व्यवसाय का सफल संचालन कर सकें। 

Yuva swarojgar Yojana UP: मुख्य लाभ 

 युवाओं को स्वरोजगार के लिए आर्थिक मदद।

 रियायती ब्याज दर पर 25 लाख तक का लोन।

 उद्यमशीलता को बढ़ावा देकर रोजगार के अवसर।

Yuva swarojgar Yojana UP: पात्रता 

 उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए। 

 आयु सीमा: 18 से 40 वर्ष। 

 न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता: हाई स्कूल। 

 बैंक डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। 

 Yuva swarojgar Yojana UP: वार्षिक आय की सीमा: 

   ओबीसी, अल्पसंख्यक, सामान्य: रु. 2 लाख से अधिक नहीं। 

   एससी/एसटी: रु. 2.5 लाख से अधिक नहीं। 

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आधिकारीक वेबसाइटयहां पर क्लिक करें  

Yuva swarojgar Yojana UP: आवेदन प्रक्रिया 

1. [उद्योग एवं व्यवसाय संबर्धन निदेशालय] (https://diupmsme.upsdc.gov.in/) की वेबसाइट पर जाएं। 

2. होम पेज पर ‘मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना’ विकल्प पर क्लिक करें। 

3. पंजीकरण फॉर्म भरें (नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि)। 

4. फॉर्म भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। 

Yuva swarojgar Yojana UP: आवश्यक दस्तावेज 

 आधार कार्ड 

 आयु प्रमाण पत्र 

 राशन कार्ड 

अंशदान 

 सामान्य वर्ग: 10% 

 अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़ा वर्ग, महिलाएं और दिव्यांगजन: 5% 

Yuva swarojgar Yojana UP: कोई समस्या या शिकायत किसे संपर्क करें 

यदि योजना के अंतर्गत कोई समस्या या शिकायत हो, तो आप इस टोलफ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं: 

टोलफ्री नंबर: 18001800067 

Yuva swarojgar Yojana UP: मुख्य टॉपिक सारणी

विवरण  जानकारी                          
योजना का नाम                        मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना   
योजना प्रारंभ तिथि                    15 सितंबर 2018                     
अधिकतम ऋण राशि                      25 लाख रुपये                       
ब्याज दर                              6% प्रति वर्ष                      
पात्रता                             यूपी का निवासी, आयु 18-40 वर्ष  
आवेदन प्रक्रिया                     ऑनलाइन, उद्योग निदेशालय वेबसाइट   
अंशदान  सामान्य वर्ग: 10%, अन्य: 5%        
शिकायत नंबर                         18001800067
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Yuva swarojgar Yojana UP: सम्बंधित समस्याएं 

अगर आवेदन के दौरान कोई तकनीकी समस्या हो या योजना से संबंधित कोई अन्य प्रश्न हो, तो आप संबंधित विभाग से संपर्क कर सकते हैं या टोलफ्री हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं।

Yuva swarojgar Yojana UP: से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर

1. मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना क्या है? 

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य के युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत, युवाओं को 25 लाख रुपये तक का ऋण रियायती ब्याज दर पर दिया जाता है।

2. इस योजना के तहत कौन पात्र है? 

 आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए। 

 आयु 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। 

 न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हाई स्कूल होनी चाहिए। 

 आवेदक किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। 

 वार्षिक आय की सीमा ओबीसी, अल्पसंख्यक, सामान्य के लिए 2 लाख रुपये और एससी/एसटी के लिए 2.5 लाख रुपये है।

3. योजना के तहत कितनी वित्तीय सहायता प्राप्त की जा सकती है? 

इस योजना के अंतर्गत, आवेदक को 25 लाख रुपये तक का ऋण रियायती ब्याज दर पर दिया जाता है। इसके तहत 6% प्रति वर्ष की ब्याज दर निर्धारित की गई है।

4. योजना के अंतर्गत अंशदान कितना देना होता है? 

 सामान्य वर्ग के आवेदकों को 10% अंशदान देना होगा। 

 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, महिलाएं, और दिव्यांगजन को 5% अंशदान देना होगा।

5. इस योजना के लिए आवेदन कैसे करें? 

आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है। आवेदक को उद्योग एवं व्यवसाय संबर्धन निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण फॉर्म भरना होगा और मांगी गई जानकारी सबमिट करनी होगी।

6. इस योजना में किस प्रकार का ऋण दिया जाता है? 

इस योजना के तहत दिए गए ऋण का उपयोग व्यवसाय से जुड़े कार्यों जैसे प्लांट और मशीनरी की खरीद, कच्चा माल, कार्यशील पूंजी, और अन्य व्ययों के लिए किया जा सकता है।

7. योजना से जुड़ी शिकायत कहां दर्ज की जा सकती है? 

अगर योजना के तहत कोई समस्या आती है या आवेदन प्रक्रिया में कोई कठिनाई होती है, तो टोलफ्री नंबर 18001800067 पर संपर्क किया जा सकता है।

8. योजना का उद्देश्य क्या है? 

इस योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और अन्य लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर उत्पन्न कर सकें।

9. योजना के अंतर्गत मार्जिन मनी पर कितना अनुदान दिया जाता है? 

योजना के अंतर्गत 25% तक का अनुदान सरकार द्वारा मार्जिन मनी के रूप में दिया जाता है।

10. क्या इस योजना के अंतर्गत महिलाएं भी आवेदन कर सकती हैं? 

हाँ, इस योजना के अंतर्गत महिलाएं भी आवेदन कर सकती हैं, और उन्हें अंशदान में भी छूट दी गई है।

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