पात्रता किस श्रेणी में आने वाले परिवार के अधिकतम दो बच्चे को प्रतिमा प्रति बालक / बालिका रुपए 2500/-  की सहायता धनराशि प्रदान की जाएगी |

1no..18 वर्ष से कम आयु के ऐसे बच्चे जिन्होंने कोविद-19 से भिन्न अन्य कर्म से अपने माता-पिता दोनों अथवा माता या पिता में से किसी एक अथवा अभिभावक को खो दिया है 

 दूसरे नंबर पर वह है जिसकी माता तलाकशुदा स्त्री या परित्यक्ता है तथा जिनके माता-पिता या परिवार का मुखिया जेल में है अथवा वह बच्चे जो बाल श्रम है जो छोटी उम्र में काम करते हैं और 

और बाल वेश्यावृत्ति से मुक्त कराया हुआ परिवार अथवा भीख मांगने वाले जो बच्चे रहते हैं गरीबी में वेश्यावृत्ति में सम्मिलित परिवारों को बच्चों को आर्थिक सहयोग प्रदान करती है

3no..18 से 23 वर्ष तक की आयु के ऐसे किशोर जिनके माता-पिता दोनों माता या पिता में से किसी एक की अथवा व्या अभिभावक की मृत्यु हो गई है उनको कक्षा 12 तक शिक्षा पूर्ण करने का उपरांत राजकीय महाविद्यालय विश्वविद्यालय अथवा तकनीकी संस्थान से स्नातक डिग्री अथवा डिप्लोमा प्राप्त करने वाले

एवं NEET , JEE , CLAT, जी क्लास जैसे नेशनल और स्टेट लेवल एग्जाम में जो बच्चे  उत्तीर्ण नंबर से पास हुए हो। उन छात्रों को 23 वर्ष आयु पूरी होनी चाहिए या जो बच्चे ग्रेजुएट एवं मान्यता

प्राप्त तकनीकी संस्था जैसे डिप्लोमा मैं फर्स्ट डिवीजन से उत्तीर्ण हुए हो ऐसे छात्र, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत लाभ विनीत किया जाएगा

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना

इस जानकारी को पूरे डिटेल्स में जानने के लिए और आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए लिंक से आप कर सकते हैं👇