Transgender Pension Yojana 2025:अब ट्रांसजेंडर भी उठा सकेंगे पेंशन का लाभ! हिमाचल सरकार का तोहफा

Transgender Pension Yojana 2025

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हिमाचल प्रदेश Transgender Pension Yojana 2025: की संपूर्ण जानकारी।

Transgender Pension Yojana 2025: की तारीफ करूंगा हिमाचल प्रदेश सरकार की जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति के बारे में इतना कुछ सहायता कर रही है। इससे पहले भी देश में मुस्कान ट्रांसजेंडर योजना चल रही है जिससे काफी ट्रांसजेंडर को फायदा मिल रहा है इस तरह हिमाचल प्रदेश सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए पेंशन योजना लागू की है।

जो की 18 वर्ष के अधिक आयु और बीपीएल कार्ड जिसे गरीबी रेखा से नीचे वाले कार्ड बोलते हैं श्रेणी के जो भी ट्रांजिस्टर व्यक्ति है उनका मासिक पेंशन ₹650 दिए जाएंगे तथा 80 वर्ष के अधिक आयु वाले ट्रांसजेंडर तथा जो ट्रांसजेंडर 70% विकलांग है उन व्यक्ति को ₹1200 की मासिक पेंशन सरकार द्वारा दी जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए वित्तीय सहायता के रूप में राशि दी जाए। इस योजना से बहुत बड़ी तो नहीं लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति में काफी अच्छा असर डालेगा।

Transgender Pension Yojana 2025: पात्रता।

👉 आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
👉आवेदक और हिमाचल प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
👉आवेदक बी.पी.एल श्रेणी से संबंधित होना चाहिए (जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग होते हैं।)
👉आवेदक के पास सरकार द्वारा जारी की गई ट्रांसजेंडर पहचान प्रमाण पत्र होना चाहिए जो कि जिला मजिस्ट्रेट या उप विभागीय मजिस्ट्रेट द्वारा जारी की गई हो।

Transgender Pension Yojana 2025: आवेदन प्रक्रिया।

  • आवेदक इस ट्रांसजेंडर पेंशन योजना को ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया द्वारा ही फॉर्म भर कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से अभी ऑनलाइन की आवेदन घोषणा नहीं की गई है।
  • आपके राज्य के आसपास आवेदक जिला समाज कल्याण अधिकारी या संबंधित तहसील कल्याण अधिकारी से आवेदन फॉर्म को प्राप्त कर सकते हैं।
  • आवेदन का जो फॉर्म मिलेगा उसमें अपना सारा सही जानकारी भरिए जो की जरूरी है तथा आवश्यक दस्तावेज जैसे–

1. बीपीएल कार्ड

2. बैंक खाता विवरण पूरा और

3. ट्रांसजेंडर प्रमाण पत्र

4. निवास प्रमाण पत्र इनकी कॉपी आप अपने फॉर्म के साथ अटैच करके जमा कर सकते हैं

Transgender Pension Yojana 2025: शर्तें क्या है।

1 विकलांग ट्रांसजेंडर के लिए मेडिकल बोर्ड से प्रमाण पत्र होना चाहिए।
2 आवेदक कोई सरकारी नौकरी या अर्ध सरकारी नौकरी क्षेत्र में कार्यरत नहीं होना चाहिए।
3 परिवार रजिस्टर की कॉपी
4 आधार कार्ड
5 बैंक खाता
6 आवेदक किसी भी सरकार द्वारा अन्य कोई पेंशन प्राप्त न करता हो

यह भी जाने 👉मुस्कान-ट्रांसजेंडर योजना 2024 / Smile Scheme  क्या है व्यापक पुनर्वास डिटेल

👉 हिमाचल प्रदेश ट्रांसजेंडर पेंशन योजना की संपूर्ण जानकारी लेने के लिए इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और सारी जानकारी लें और संपर्क करेंhttp://esomsa.hp.gov.in/?q=welfare-of-transgender

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल ?

Q.1 क्या इस योजना को ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं
सरकार द्वारा अभी सिर्फ ऑफलाइन आवेदन करके ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं कि आप अपने नजदीकी जिला समाज कल्याण अधिकारी या फिर तहसील कल्याण अधिकारी में जाकर संपर्क करें

Q.2 हिमाचल प्रदेश में ट्रांसजेंडर पेंशन योजना कौन से ट्रांसजेंडर के लिए है ?
आवेदक ट्रांसजेंडर होना चाहिए उसके पास ट्रांसजेंडर की सरकारी प्रमाण पत्र होना चाहिए और उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए
और दूसरी योजना के लिए ट्रांसजेंडर आवेदक की आयु 80 वर्ष होनी चाहिए।
और एक विकलांग के लिए जो की 70% विकलांग होना चाहिए और उसके पास सरकारी मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए

Q.3 क्या बिना बीपीएल कार्ड वाले ट्रांसजेंडर इस योजना को आवेदन कर सकते हैं ?
जवाब भी नहीं बीपीएल श्रेणी से संबंधित जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं वहीं इस योजना के लिए पात्र है

Q.4 इस योजना में कितने पेंशन राशि दी जाएगी ?
जवाब है 18 वर्ष से ऊपर वालों के लिए 650 और जो विकलांग और 80 उम्र से अधिक वाले हैं उनको ₹1200 तक की पेंशन वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी

Q.5 इस हिमाचल प्रदेश ट्रांसजेंडर योजना के लिए कितना आवेदन शुल्क लगता है ?
जवाब है ट्रांसजेंडर पेंशन योजना के लिए कोई सरकारी आवेदन शुल्क नहीं है

Q.6 इस ट्रांसजेंडर पेंशन योजना के बारे में और अधिक जानकारी के लिए हमें किस संपर्क करना चाहिए ?
इस ट्रांसजेंडर पेंशन योजना के लिए आपको अपने नजदीकी जिला समाज कल्याण अधिकारी या फिर संबंधित तहसील कल्याण अधिकारी से जाकर संपर्क करें और सारी जानकारी मिल जाएगी

Q.7 ट्रांसजेंडर के लिए और कौन सी योजनाएं चल रही है ?
ऐसे काफी योजना चल रही है जिसमें से मुख्य योजना (मुस्कान ट्रांसजेंडर योजना) और (ट्रांसजेंडर ग्रह गरिमा योजना) जो की बहुत प्रचलित है यह कोई भी राज्य के ट्रांसजेंडर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आप इस नाम पर क्लिक करके सारी जानकारी ले सकते हैं।

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