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Old Pension Yojana 2024: चर्चा में क्यों 2024
इस दीपावली बुजुर्गों के लिए बड़ा अपडेट राजस्थान, झारखंड और छत्तीसगढ़ के बाद पंजाब ने भी ओपीएस (Old Pension Yojana 2024) में वापस आने का ऐलान किया है।
विभिन्न राज्यों में काम करने वाले कर्मचारी भी पुरानी पेंशन व्यवस्था में वापस आने की मांग कर रहे हैं।
Old Pension Yojana 2024
- 2004 से पहले, देश में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू थी।
- इसमें कर्मचारी के पेंशन वेतन से कोई कटौती नहीं हुई।
- इस योजना में General Provident Fund (GPF) की सुविधा भी उपलब्ध थी।
- GPF के ब्याज पर रिटायरमेंट पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता था।
- सुरक्षित पेंशन योजनाओं में से एक Old Pension Yojana है, जिसका भुगतान सरकार की ट्रेजरी से किया जाता था।
- इस योजना में निश्चित पेंशन, रिटायरमेंट के समय अंतिम बेसिक सैलरी के पचास प्रतिशत तक मिलता था।
- पुरानी पेंशन व्यवस्था में हर छह महीने में महंगाई भत्ता मिलता था।
- राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) दिसंबर 2003 में सरकार द्वारा समाप्त कर दी गई।
Old Pension Yojana 2024: से संबंधित समस्याएं
- पुरानी पेंशन व्यवस्था कुल कर्मचारियों के केवल 12% को कवर करती थी, जिससे लगभग 88% कर्मचारी पेंशन नहीं पाते थे।
- पुरानी पेंशन योजना ने केंद्र और राज्य सरकारों पर अधिक भार डाला।
- सरकारों की पेंशन देनदारियां जीवन प्रत्याशा में सुधार, समय-समय पर महंगाई में वृद्धि और पेंशन को वेतन के मौजूदा स्तरों से जोड़ने से और भी बढ़ने की संभावना थी।
- पुरानी पेंशन व्यवस्था में पेंशन अंतिम आहरित वेतन पर निर्धारित होती थी, जो जल्दी सेवानिवृत्ति को प्रोत्साहित करती थी।
- सेवानिवृत्ति की जल्दी के कारण सरकार ने मानव संसाधन का कम उपयोग किया।
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Old Pension Yojana 2024 | New update |
राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS)
- 1 अप्रैल, 2004 से यह योजना लागू हो गई है।
- पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) इसका नियंत्रण करता है।
- PFRDA ने स्थापित नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट (NPS) के तहत सभी संपत्ति पंजीकृत मालिक है।
- 1 अप्रैल 2004 के बाद सरकारी कर्मचारी इस योजना के तहत अपने वेतन का 10 प्रतिशत पेंशन के लिए देते हैं।
- राज्य सरकार भी कर्मचारियों के वेतन के 14 प्रतिशत के बराबर योगदान देती है।
- पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण को पेंशन का पूरा पैसा मिलता है।
- रिटायरमेंट पर कर्मचारी इस फंड में से पचास प्रतिशत निकाल सकते हैं, जिस पर कोई टैक्स नहीं लगता है; शेष चालिस प्रतिशत को एन्युइटी (टैक्स लगता है) में निवेश किया जा सकता है।
- राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) शेयर बाजार पर आधारित है, इसलिए पेंशन का भुगतान शेयर बाजार से मिलने वाले रिटर्न पर किया जाता है।
- यह शेयर बाजार से जुड़ा होने के कारण पेंशन के बारे में अनिश्चित है।
- नई पेंशन योजना में जनरल प्रोविडेंट फंड (GPF) भी नहीं है।
- भारतीय नागरिकों को मई 2009 से राष्ट्रीय पेंशन योजना उपलब्ध है।
- NPS में शामिल हो सकता है 18 से 65 वर्ष का कोई भी भारतीय नागरिक, निवासी या अनिवासी हो सकता है।
- हिंदू अविभाजित परिवारों, भारत के प्रवासी नागरिकों और भारतीय मूल के व्यक्ति कार्डधारकों को राष्ट्रीय पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में शामिल हो सकता है?
A) केवल रहने वाले भारत के नागरिक
B) 21 से 55 वर्ष के लोग
C) अधिसूचना की तिथि के बाद संबंधित राज्य सरकारों द्वारा सेवाओं में शामिल होने वाले सभी राज्य सरकारी कर्मचारी
D) 1 अप्रैल 2004 से पहले केंद्रीय सरकार के सभी कर्मचारी (सशस्त्र बलों के कर्मचारियों सहित)
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