MANAS (National narcotics helpline)
यह एक ऐसा मंच है (National narcotics helpline) जो कि अवैध नशे की गतिविधियों की रिपोर्ट करने के लिए तथा नशीली दावों की तस्करी के लिए एक विवेकपूर्ण मंच देता है जिसमें कि हम जानकारी को साझा करते हैं और नशीली दावों के तस्करी के खिलाफ लड़ाई में हम अपना योगदान देते हैं यह जानकारी देने वाले व्यक्ति की गोपनीयता पर जोर देती है नर्सरी दावों के खिलाफ लड़ रहे सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करती है
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अधिकारियों के संपर्क नंबर चाहिए तो इस ऑफिशल पोर्टल पर जाएं..https://uppolice.gov.in/frmUnitOfficials.aspx?antf&cd=NAA5ADEANgA%3D
अश्वीकरण
MANAS (National narcotics helpline)
यह पोर्टल भारत सरकार गृह मंत्रालय (National narcotics helpline) नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एक योजना है जिसमें की नशीली दावों से संबंधित मुद्दे नशीली दावों से पीड़ित नागरिकों इन सब की शिकायत करने की सुविधा देती है जिसके आप जिसमें आप 24 * 7 कभी भी शिकायत कर सकते हैं इस योजना में आप केवल नशीली दावों से संबंधित मामले की शिकायत ही कर सकते हैं जैसे कि मादक पदार्थों की अवैध खेती मादक पदार्थों की तस्करी अवैध बिक्री मादक पदार्थों का निर्माण भंडार यह सब शामिल है इसमें जानकारी देने वाले की पहचान को गुप्त रखा जाता है और जानकारी मिलने के बाद एनसी अधिकारियों के द्वारा तुरंत ही जांच की जाती है
याद रखें अगर आप देख रहे हैं कि कुछ ऐसा हो रहा है जिसमें की मानव स्वास्थ्य या सुरक्षा को तत्काल में कोई खतरा हो तो तुरंत ही आप अपने पास के नजदीकी किसी भी पुलिस को या पुलिस अधिकारों को इसकी सूचना दें और इस खबर दे दिया फिर 112 नंबर डायल करके पुलिस को सूचित करें और घटना के विस्तार पूर्वक बताएं
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नियम और शर्तें
(National narcotics helpline)
एन ए पीडीएस अधिनियम 1985 की धारा 68 के अनुसार ड्रग्स लो अधिकारी को कोई भी परिस्थिति में जानकारी देने वाले की पहचान को उजागर नहीं करना है उसकी पहचान को छुपा कर रखना है इसमें खबर देने वाले या कॉल करने वाले की नजर रखो जय उसे चेक किया जाए या उसकी निगरानी की जाए एमसी पहले इस दिए गए विवरण का सत्यापन करेगी उसके बाद उचित कार्रवाई शुरू की जाएगी
कहीं भी छापा मारने के बाद पुलिस को गोपनीय जानकारी देने वाले का नाम बताने की जरूरत नहीं होती है लेकिन गलत जानकारी देने पर जानकारी देने वाले का दंड के रूप में एनडीपीएस अधिनियम 1985 के धारा 58(2 )के अनुसार 2 साल की सजा और जुर्माना रख सकता है
आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कंप्लेंट कर सकते हैं इस वेबसाइट पर.
कैसे आवेदन करें कुछ सिंपल स्टेप👇SUBMIT A TIP में जाए
नशीली दावों का अवलोकन नशीली दावों के और तस्करी के अवलोकन को 6 चरणों में बांटा गया है
- प्रदर्शन का विवरण
- घटना का जानकारी
- घटना का स्थान
- तस्करी का विवरण
- शिकायत अपलोड
- घोषणा
प्रदर्शन विवरण
यहा प्रदर्शन विवरण मतलब की जो देखने वाला व्यक्ति है आपसे सम्बन्धित विवरण को भरना है उसको दर्ज करके आगे बढ़ाना है जैसे आपका नाम ,आयु, लिंग ,ई मेल ,मोबाइल नंबर ,पिन कोड , राज्य , जिला , गांव, पुलिस स्टेशन ,एजुकेशन स्टेटस, वर्क प्रोफाइल
घटना की जानकारी (National narcotics helpline)
घटना की जानकारी देने के लिए आपको सबसे पहले ड्रग्स का नाम लिखना होगा जो की पहले से ही दिया होगा बस आपको चुनना है जो पहले से उसमे ऑप्शन होते हैं।उसके बाद शिकायत का संक्षिप्त विवरण देना होगा उसके बाद अगले स्टेज में जाना है।
घटना का स्थान
घटना का स्थान
जहा पर घटना हुई हो उस स्थान को आप जानते है या नही बताने के लिए आप को इस ऑप्शन को यस या नो में जवाब देना है अगर आप जानते है तो एस नही तो नो ऑप्शन को क्लिक करना है और स्थान का विवरण दीजिए फिर आगे बड़ जाना है।
अब आपको ये बताना है की ap अधिकारियों के साथ मिल कर तस्कर की पहचान करने के लिए तयार है की नही और फिर आगे विवरण को पूरा भर कर आगे बढ़े
स्थान का दस्तावेज़ अपलोड करना
अपने जिस स्थान पर घटना को होते हुए देखा है या घटना की कोई तस्वीर आपके पास है तो उसको यहां संलग करना है और फाइल किसी भी तरह का हो jpeg, png, pdf, MP4, jpg koi ho अपलोड कर सकते है
घोषणा
उसके बाद आपको घोषणा पत्र में बताना है कि आपने जो भी जानकारी दी है वह बिल्कुल सही है अगर जानकारी गलत हुई तो आपको जुर्माना हो सकता है और आपको सजा भी हो सकते है क्योंकि गलत जानकारी देना दंडनीय अपराध हैं
परामर्श या पुनर्वास
परामर्श और पुनर्वास जैसा के नाम सहित पता चल रहा है इस यहां पर उन वह लोग जो कि नशे से ग्रस्त हैं उनको नशे की लत के खिलाफ लड़ने के लिए उनका हौसला बढ़ाना होता है और परामर्श करके नशे को छोड़ना होता है जी अपने बातों से उनको इतना प्रभावित करना होता है कि वह नशे की लत को छोड़ दे और परामर्श होना वास के मदद से मार्गदर्शन दिखाना है
जो कि उनको मदद करें ड्रेवो के सेवन से निपटने और स्वस्थ होने में उनकी मदद करेगा परामर्श अपना वॉर्स जिसके लिए आपको ईमेल आईडी ,मोबाइल नंबर ,पिन कोड ,जिला, राज ,उप जिला ,गांव भर कर आगे बढ़ाना है इतना करने के बाद आपको आगे एनजीओ का नाम और पता और उसका कांटेक्ट देखने को मिलेगा
अवैध खेती (National narcotics helpline)
यहां पर आपको मनुष्य को नुकसान देने वाले जितने भी खेती होते हैं उसके बारे में आपको शिकायत करने का मौका देता है आप इससे अधिकारियों के पास शिकायत कर सकते हैं जो मानव के देखो नुकसान पहुंचाने वाली चीज उनका खेती कर रहे लोगों को इसमें सजा मिलती है बोलो नशीली दवा के खिलाफ लड़ रहे हैं उनकी सहायता करती है और जो लोग इसकी शिकायत करते हैं उनकी जानकारी गोपनीय रखी जाती है
अवैध खेती को पांच चरणों में पूरा किया जाता है स्वयं के बारे में विवरण, घटना और खेती के बारे में विवरण ,खेती करने वालों का विवरण ,शिकायत अपलोड करना, उसके बाद घोषणा पत्र
स्वयं के बारे में विवरण
इसमें आपको व्यक्तिगत जानकारी ,संपर्क जानकारी और अन्य जानकारी को भरकर के आगे बढ़ाना है
घटना और खेती का विवरण
सबसे पहले इसमें आपको उस स्थान के बारे में बताना है सबसे पहले आपको यहां पर जो स्थान के बारे में बताना है जहां पर की खेती हो रही हो यहां पर आपको खेती खेती का स्थान कौन सा है जिला कौन सा है राज्य कौन सा है सब कुछ यहां पर आपको मेंशन करना है
उसके बाद आपको खेती का विवरण देना है कि आपने किस चीज का वहां पर खेती हो रहा है जैसे काका है कि खाद है की कुछ और चीज है उसके बाद आपको जमीन के प्रकार के बारे में बताना है कि किस टाइप का जमीन है उसके बाद आपको शिकायत का संक्षिप्त विवरण लिखना है उसके बाद अगले स्टेज पर जाना है
यहां पर आपको सारी जानकारी भरने के बाद आपको जगह का स्थान का फोटो सबमिट करना है उसके बाद घोषणा पत्र में सहमत होने के बाद आपको सीधे सबमिट कर देना है
आप नशीली दावों की जानकारी गुप्त रूप से दे सकते हैं जानकारी देखकर के आप लाखो परिवारों को बर्बाद होने से बचा सकते है आइए हम सब मिलकर एक सभ्य और नशा मुक्त भारत बनाते हैं !