योजना के अंतर्गत लाभ के लिए कौन पात्र हैं ?
किसान और कृषि कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान कल्याण योजना को देश में सभी भूमि धारक किसान परिवारों को कृषि और उनके संबद्ध गतिविधियों के साथ-साथ घरेलू जरूरतों से संबंधित विभिन्न प्रकार की आदानों की खरीद के लिए उनकी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए उनको आय के माध्यम से सहायता प्रदान करने के लिए।
Table of Contents
प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना
उद्देश्य
इस प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना का उद्देश्य उपयुक्त फसल स्वास्थ्य और उपयुक्त पैदावार सुनिश्चित करने के लिए, प्रत्याशित कृषि आय के साथ-साथ उनके घरेलू जरूरतों के अनुरूप विभिन्न आदानों की खरीद में इन सभी भूमि धारक किसानों के परिवारों की उपयुक्त जरूरतों को पूरा करना है। इस किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ स्थानांतरण मोड के तहत पात्रता रखने वाले किसानों के बैंक खातों में 6000/– रुपये प्रति वर्ष की राशि सीधे ऑनलाइन माध्यम से जारी की जाती है, इस योजना में कुछ अपवादों के अधीन है।
लाभ और योग्यता की शर्तें
मई 2019 में लिए गए कैबिनेट के फैसले के तहत सभी भूमि धारक पात्रता रखने वाले किसान परिवारों जो की (प्रचलित बहिष्करण मानदंडों के अधीन है ) उनको इस किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ प्राप्त करना है। संशोधित किए गए योजना में लगभग 2 करोड़ और किसानों को शामिल किए जाने की उम्मीद है जिससे लगता है की पीएम-किसान का कवरेज लगभग 14.5 करोड़ लाभार्थियों तक बढ़ जाने की संभावना है ।
इस किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2 हेक्टर तक की सारी कृषि योग्य ज्योति जाने वाले सभी लघु और सीमांत वाले किसानों को उपयुक्त लाभ दिया जा रहा है ! जिसमें की प्रत्येक चार महीने में तीन समान किस्तों में देय राशि प्रति परिवार प्रति वर्ष 6000 रुपये का लाभ लेगा।
बहिष्करण श्रेणियाँ
- उच्च आर्थिक स्थिति रखने वाले लाभार्थियों की निम्नलिखित श्रेणियां इस किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ के लिए पात्र नहीं होंगी:
- सभी संस्थागत भूमिधारक भी पात्र नहीं है।
- वो किसान परिवार जिसमें की इसके एक या अधिक सदस्य निम्नलिखित श्रेणियों से संबंध रखते हो वो भी इस योजना के पात्र नहीं है
- संवैधानिक पदों के पूर्व और वर्तमान धारक भी पात्र नहीं है
- राज्य मंत्री तथा लोक सभा/पूर्व और वर्तमान मंत्री/राज्य सभा/राज्य विधान परिषदों के पूर्व/राज्य विधान सभाओं/वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर, जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष।
- केंद्र/ कार्यालयों / राज्य सरकार के मंत्रालयों / विभागों और इसकी फील्ड इकाइयों केंद्रीय या राज्य पीएसई और सरकार के तहत संलग्न कार्यालयों / स्वायत्त संस्थानों के सभी सेवानिवृत्त या सेवारत अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ-साथ स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारियों (श्रेणी IV / मल्टी टास्किंग स्टाफ / समूह डी कर्मचारियों को छोड़कर)
- उपर्युक्त श्रेणी के सभी सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त पेंशन पाने वाले जिनकी मासिक पेंशन 10,000/- रुपये या उससे अधिक है (श्रेणी IV /मल्टी टास्किंग स्टाफ / समूह डी कर्मचारियों को छोड़कर)
- वे सभी व्यक्ति जिन्होंने पिछले के आकलन वर्ष में आयकर का भुगतान किया थावो लोग
- डॉक्टरों, वकीलों, इंजीनियरों, आर्किटेक्ट्स ,और चार्टर्ड एकाउंटेंट्स जैसे पेशेवरों ने पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत किया और प्रथाओं को शुरू करके पेशे को पूरा किया।
प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना लाभ
- प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना का उपयुक्त लाभ रु. 6000 प्रति वर्ष ।
- प्रति परिवार की तीन समान किश्तों में दिया जाएगा।
- 2000 रुपये प्रत्येक हर चार महीने में मिलेगा ।
प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना के पात्रता
वह सभी भूमिहार किस जिनके पास भी कृषि योग जमीन है वह इस योजना का लाभ उठा सकते हैं
प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि बहिष्करण
- उच्च आर्थिक स्थिति रखने वाले लाभार्थियों की निम्नलिखित श्रेणियां योजना के तहत वो लाभ के लिए पात्र नहीं होंगी:
- और सभी संस्थागत भूमि धारक।
- वो किसान परिवार जो की इसके एक या अधिक सदस्य निम्नलिखित श्रेणियों से संबंधित हैं
- संवैधानिक पदों से पूर्व और वर्तमान धारक भी
- राज्य मंत्री तथा लोक सभा/पूर्व और वर्तमान मंत्री/राज्य सभा/राज्य विधान परिषदों के पूर्व/राज्य विधान सभाओं/वर्तमान सदस्य,और वर्तमान महापौर, नगर निगमों के पूर्व ,जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष।
- केंद्र/ कार्यालयों /राज्य सरकार के मंत्रालयों / विभागों और इसकी फील्ड इकाइयों केंद्रीय या राज्य पीएसई और सरकार के तहत संलग्न कार्यालयों / स्वायत्त संस्थानों के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ-साथ स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारियों ( श्रेणी IV / मल्टी टास्किंग स्टाफ /समूह डी कर्मचारियों को छोड़कर)
- केंद्र/ कार्यालयों / राज्य सरकार के मंत्रालयों /विभागों और इसकी फील्ड इकाइयों केंद्रीय या राज्य पीएसई और सरकार के तहत संलग्न कार्यालयों / स्वायत्त संस्थानों के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ-साथ स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारियों ( श्रेणी IV / मल्टी टास्किंग स्टाफ /समूह डी कर्मचारियों को छोड़कर)
- और वे सभी व्यक्ति जिन्होंने इसे पिछले आकलन वर्ष में आयकर का भुगतान किया था
- डॉक्टरों, वकीलों,इंजीनियरों, आर्किटेक्ट्स ,चार्टर्ड एकाउंटेंट्स और जैसे पेशेवरों ने पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत किया और प्रथाओं को शुरू करके पेशे को पूरा किया।
आवेदन प्रोसेस
इस किसान सम्मान निधि योजना में नामांकन प्रक्रिया के लिए आवश्यक शर्तें निम्नलिखित हैं:
- आधार कार्ड
- जमीन का कागज
- बचत बैंक खाता
- वीएलई किसान पंजीकरण विवरण जैसेकी , गांव,ब्लॉक, उप-जिला, जिला, और राज्य आधार संख्या में कुंजी, बैंक विवरण, लाभार्थी का नाम, भूमि पंजीकरण आईडी ,श्रेणी,और आधार पर मुद्रित जन्म तिथि का पूरा विवरण भरेगा। प्रमाणीकरण के लिए कार्ड..
- वीएलई भूमि विवरण जैसे कहता नंबर,/सर्वेक्षण,खसरा नं और भूमि का क्षेत्रफल भूमि जोत के कागजात में उल्लेख के अनुसार।
- बैंक पासबुक ,भूमि, आधार, जैसे सहायक दस्तावेज अपलोड कर न है ।
- स्व-घोषणा आवेदन पत्र को स्वीकार करें और सहेज न है ।
- आवेदन पत्र को सेव करने के बाद सीएससी आईडी के माध्यम से भुगतान करना होगा ।
- आधार संख्या के माध्यम से लाभार्थी की स्थिति की जाँच कर सकते है
ऑनलाइन आवेदन कैसे करे
सबसे पहले आपको प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ पर जाना होगा।
उसके बाद आपको इसके वेबसाइट के होम पेज पर आपको फार्मर्स के कॉर्नर में जाकर इस फॉर्म में पूछे गए जवाब के अंतर्गत न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
इसके बाद अगले पेज पर ही आपके सामने नया किसान पंजीकरण फॉर्म खुल कर सामने आ जाएगा।
पीएम किसान योजना का नया फॉर्म कैसे भरें?
पीएम किसान योजना का नया फॉर्म भरने के लिए आपको इसके सरकारी वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाकर New Farmer Registration ko सेलेक्ट करना होगा।
इसके बाद आपको Rural Farmer Registration या तो फिर Urban Farmer Registration दोनों में से किसी एक को अपने एरिया के हिसाब से सेलेक्ट करन होगा।
उसके बाद आपको मोबाइल नंबर , अपना आधार नंबर , स्टेट और कैप्चा कोड डालना होगा।
पीएम किसान का रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे जाने?
पीएम किसान का रजिस्ट्रेशन नंबर जानने के लिए आपको सबसे पहले पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ पर आना होगा।
उसके बाद अब आपको नीचे की ओर आकर Beneficiary Status पर क्लिक करना होगा।
नया पेज खुल जायेगा अब एक नया पेज खुलने के बाद Know your registration no पर क्लिक करना होगा।
अब आपको इसमें रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की जानकारी दर्ज करनी होगी।
₹ 2000 की किस्त कैसे देखें 2024?
₹ 2000 की किस्त देखने के लिए आप pmkisan.gov.in पोर्टल पर जाकर अपना आधार और मोबाइल नंबर दर्ज करें या तो फिर 155733 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर अपना आधार नंबर दर्ज करके पीएम किसान के 2000 रुपए वाली किस्त की स्थिति को देख सकते हैं।
किसान सम्मान निधि 2024 में कब आएगी?
सभी लोग जानते हैं कि किसान सम्मन निधि योजना की 17 वीं क़िस्त 18 जून 2024 को जानी थी जो की सभी किसान के अकाउंट में सफलतापूर्वक जा चुका है
सांकेतिक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- भूस्वामित्व अभिलेख
- बचत बैंक खाता।
पीएम किसान सम्मन निधि योजना का गाइडलाइन देखने के लिए यहां पीडीएफ पर👉क्लिक करें
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न 👇
प्रश्न 1. क्या यह योजना का लाभ केवल वह लोग लघु एवं सीमित किसने (S.M.F) परिवारों के लिए ही है ?
जी नहीं। यह योजना समस्त कृषक परिवारों के लिए है चाहे फिर उनकी जोत का आकार जो भी हो
प्रश्न 2 क्या 2 हेक्टेयर से अधिक कृषियोग्य भूमि वाले किसी व्यक्ति अथवा कृषक परिवार को इस योजना के अंतर्गत कोई लाभ मिलेगा?
जी हाँ। समस्त कृषक परिवारों को कवर करते हुए इस किसान सम्मान निधि योजना का दायरा बढ़ाया गया है फिर उनकी जोत का आकार जो भी हो।
प्रश्न 3.योजना के क्या लाभ हैं?
पी.एम.-किसान योजना के अंतर्गत, समस्त भूमिधारक कृषक परिवारों को प्रति परिवार को ₹6000 प्रति वर्ष का उपयुक्त लाभ प्रदान किया जाएगा जो की प्रत्येक चार माह में ₹2000 की तीन समान किश्तों में दिया जा रहा है।
प्रश्न 4.यह लाभ वर्ष में कितनी बार प्राप्त होगा?
समस्त भूमिधारक कृषक परिवारों को प्रति परिवार को ₹6000 प्रति वर्ष का उपयुक्त लाभ प्रदान किया जाएगा जो प्रत्येक चार माह में ₹2000 की तीन समान किश्तों में दिया जा रहा है
प्रश्न 5.योजना के अंतर्गत अपेक्षित लाभ के भुगतान हेतु, लाभार्थियों को किस प्रकार चिन्हित और शॉर्टलिस्ट किया जाएगा?
किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लाभ हेतु पात्र कृषक परिवारों को चिन्हित करना पूर्ण रूप से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों का दायित्व है।
प्रश्न 6.योजना के अंतर्गत लाभ के लिए कौन पात्र हैं?
सभी भूमि धारक कृषक परिवार पात्र है जिनके नाम पर कृषि योग्य भूमि लिस्ट में नाम है। वह लोग इस योजना के अंतर्गत लाभ पाने के पात्र है वह यह लाभ ले सकते हैं
सभी किसान परिवार जिनके पास भी खेती करने योग्य जमीन है वह इस योजना का लाभ उठा सकते हैं
प्रश्न 7.मैं एक पेशेवर हूं, क्या मैं भी पीएम किसान के लिए पात्र हूं?
जी नहीं, आप इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
प्रश्न 8.मैं लोकसभा/राज्य सभा/राज्य विधानसभा/राज्य विधान परिषद का सदस्य, नगर निगम का भूतपूर्व या वर्तमान महापौर, जिला पंचायत का भूतपूर्व या वर्तमान अध्यक्ष हूं। क्या मैं भी इस योजना के लिए पात्र हूं??
जी नहीं, आप इस योजना किसान सम्मान निधि योजना के लिए पात्र नहीं हैं
प्रश्न 9.मेरे परिवार के सदस्य आयकर दाता हैं, क्या मैं इस योजना के लिए पात्र हूं?
जी नहीं, आप इस किसान सम्मान निधि योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
प्रश्न 10.क्या आयकर दाता कृषक अथवा उसकी पत्नी/पति इस योजना के अंतर्गत लाभ पाने के पात्र हैं?
जी नहीं, अगरआपके परिवार का कोई भी सदस्य विगत निर्धारण वर्ष में आयकर दाता है तो वह पात्र नहीं है।
प्रश्न 11.अगर लाभार्थी इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए गलत घोषणा करता है तो क्या होगा?
गलत घोषणा करने पर, लाभार्थी को स्थानतरित उपयुक्त लाभ की वसूली की जाएगी, एवं अन्य विधिसम्मत दंडात्मक कार्यवाही भी की जाएंगी।