अपने यू.पी राशन कार्ड में नाम कैसे जोड़ें: सभी विवरण
Ration card member update : उत्तर प्रदेश राशन कार्ड में नाम जोड़ना अब काफी आसान हो गया है। अगर आपके परिवार के किसी सदस्य का नाम पहले से राशन कार्ड में नहीं है, तो आप उसका नाम जोड़कर अतिरिक्त राशन प्राप्त कर सकते हैं। खाद्य एवं रसद विभाग ने नाम जोड़ने की प्रक्रिया को सरल बना दिया है। यह एक ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रक्रिया है जिसे आप पूरा कर सकते हैं। हम इस लेख में आपको अपने यूपी राशन कार्ड में नाम जोड़ने की पूरी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताएंगे।
Table of Contents
यू.पी राशन कार्ड में नाम जोड़ने की प्रक्रिया
राशन कार्ड में नए सदस्य का नाम जोड़ने के दो तरीके हैं : ऑनलाइन और ऑफलाइन।
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया:
यहां आवेदन प्राप्त करें। आवेदन पत्र प्राप्त करना राशन कार्ड में नया नाम जोड़ने का पहला चरण है। यह फॉर्म संबंधित लिंक से डाउनलोड करने या खाद्य एवं रसद विभाग कार्यालय में भी आपको उपलब्ध हो जाएंगे और मांग भी सकते हैं।
निम्नलिखित फॉर्म भरें: निम्नलिखित विवरण दर्ज करके फॉर्म भरें : आवेदक का नाम, आधार कार्ड नंबर, सेलफोन नंबर, पूरा पता और राशन कार्ड नंबर। फॉर्म में नए सदस्य को जोड़ने का कारण भी बताना होगा। ऐसे कारणों में नए बच्चे का जन्म, हाल ही में किसी जोड़े की शादी या सदस्य का नाम पहले शामिल न होना शामिल है।
आवश्यक दस्तावेज: नीचे सूचीबद्ध प्रत्येक दस्तावेज की फोटोकॉपी, भरे हुए फॉर्म के साथ संलग्न करें।
फॉर्म को पूरी तरह से भरें और आवश्यक कागजी कार्रवाई संलग्न करें, फिर इसे खाद्य एवं रसद विभाग कार्यालय में संबंधित अधिकारी या कर्मचारी को सौंप दें।
सत्यापन प्रक्रिया: आवेदन जमा होने पर विभाग उसका सत्यापन करेगा। सत्यापन सही पाए जाने पर सदस्य का नाम आपके राशन कार्ड में जोड़ दिया जाएगा।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:
Official वेबसाइट पर जाएं: अपने राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको निकटतम ग्राहक सेवा केंद्र या उत्तर प्रदेश ई-डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट (fcs.up.gov.in) पर जाना होगा।
फॉर्म भरें: ऑनलाइन जाएं, लॉग इन करें और “नई इकाई जोड़ें” फॉर्म भरें। अपना मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर और राशन कार्ड नंबर सहित सभी आवश्यक डेटा दर्ज करें।
दस्तावेज़ अपलोड करें: आवेदन प्रक्रिया के दौरान, सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को स्कैन करके अपलोड करें।
आवेदन जमा करना: एक बार सभी फ़ील्ड सही तरीके से भर जाने और आवश्यक फ़ाइलें अपलोड हो जाने के बाद, फ़ॉर्म जमा करें।
सत्यापन प्रक्रिया: ऑनलाइन और ऑफ़लाइन आवेदन सत्यापन प्रक्रियाएँ समान हैं। सत्यापन के बाद आपके राशन कार्ड में सदस्य का नाम जोड़ा जाएगा।
Ration card member update में नाम जोड़ने के लिए आवश्यक दस्तावेज़
- Ration card member update में नाम जोड़ने के लिए, निम्नलिखित कागजी कार्रवाई की आवश्यकता है:
राशन कार्ड की प्रति।
परिवार के मुखिया का आधार कार्ड।
नए सदस्य का आधार कार्ड।
बच्चों के नाम जन्म प्रमाण पत्र में जोड़ें।
हाल ही में विवाहित महिला का नाम विवाह प्रमाण पत्र में जोड़ें।
मोबाइल फ़ोन नंबर।
Ration card member update में नाम जोड़ने से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रश्न 1: मैं अपने यूपी राशन कार्ड में अपना नाम कैसे अपडेट करूँ?
राशन कार्ड में नाम ऑनलाइन या ऑफ़लाइन जोड़े जा सकते हैं। ऑफ़लाइन आवेदन भरें और इसे संबंधित कार्यालय में जमा करें। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, फॉर्म भरें और वेबसाइट से ज़रूरी फ़ाइलें अपलोड करें।
प्रश्न 2: परिवार के किसी सदस्य को राशन कार्ड में कैसे जोड़ा जा सकता है?
सदस्य जोड़ने का फॉर्म प्राप्त करें और परिवार के किसी सदस्य को राशन कार्ड में जोड़ने के लिए सभी ज़रूरी जानकारी के साथ इसे पूरा करें। ज़रूरी कागज़ात संलग्न करें और इसे संबंधित विभाग को भेजें।
प्रश्न 3: मैं अपने राशन कार्ड पर अपना नाम कैसे बदल सकता हूँ?
संशोधन फॉर्म भरें और राशन कार्ड पर नाम संपादित करने के लिए ज़रूरी कागज़ात के साथ विभाग को भेजें। आवेदन के सत्यापन के बाद नाम बदल दिया जाएगा।
Ration card member update महत्वपूर्ण संक्षेप
अगर आपका राशन कार्ड में 6 यूनिट मतलब 6 सदस्य का नाम ऐड है तो आप आयुष्मान कार्ड का अभी लाभ उठा सकते हैं अपने उत्तर प्रदेश राशन कार्ड में नाम जोड़ना अब एक बहुत ही सरल प्रक्रिया है। अगर आवेदन सही तरीके से भरा गया है और ज़रूरी कागज़ात संलग्न हैं, तो परिवार के किसी सदस्य का नाम राशन कार्ड में जोड़ना आसान है। इससे आपका हिस्सा बढ़ जाएगा और आपके घर का खर्च आंशिक रूप से कम हो जाएगा। राशन कार्ड से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए आप खाद्य एवं रसद विभाग से संपर्क कर सकते हैं।
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