1 चाइल्ड हेल्प नंबर क्या है।

भारत सरकार ने मासूम बच्चों पर हो रही यौन शोषण और उनके ऊपर किया जा रहे जुर्म को रोकने के लिए यह चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 सभी राज्यों के लिए लागू किया गया

भारत सरकार ने बच्चों के प्रति बढ़ते क्राइम को देखते हुए उनकी सहायता के लिए एक चाइल्ड हेल्पलाइन नम्बर 1098 निकाला है यह सिर्फ बच्चों से जुड़ी क्राइम के लिए

अपने बच्चों को सेक्सुअल एब्यूज से कैसे बचाएं

अपने बच्चों को गुड टच बेड टच के बारे में छोटे से ही सीखने साथ ही बच्चों के साथ दिनभर क्या हुआ और उन्होंने अपना दिन कैसे व्यतीत किया उसके बारे में सारी जानकारी लें

बाल शोषण क्राइम क्या है?

बाल यौन शोषण, बाल विवाह बाल मजदूरी जिससे अन्य क्राइम को बाल शोषण कहा जाता है

सजा का प्रावधान

बाल यौन  शोषण में 7 साल तक की सजा से लेकर आजीवन कारावास और जुर्माना की सजा है

18 साल से कम उम्र के व्यक्ति से शादी करने वाले को 2 साल का कारावास या जुर्माना हो सकता है

बाल मजदूरी के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को 6 महीने का कारावास या न्यूनतम ₹10000 तक का जुर्माना हो सकता है

 सेवा के माध्यम से पूरे भारत में अब तक लगभग 30 लाख बच्चों को सुरक्षा प्रदान कर चुका है उनका सुरक्षा देने के साथ-साथ उनकी देखभाल भी करते हैं चाइल्ड लाइन इंडियन फाउंडेशन (सीआईएफ) के माध्यम से पूरे देश में चाइल्ड हेल्पलाइन नम्बर 1098 सेवा की स्थापना की गई

साथ ही इन बच्चों के प्रबंधन और निगरानी के लिए नोएडा में एक एजेंसी है जिसका नाम महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है इस एजेंसी की स्थापना सीआईएफ के द्वारा की गई थी जो कि पूरे देश में इस सेवा का संचार करता है देश भर में चाइल्ड लाइन सेवा देता है