Street Vendors: सड़क का दुकानदार अब बनेगा राजा! पीएम स्ट्रीट वेंडर्स योजना में ऐसे पाएं लाभ

स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के पात्रता और कैसे अप्लाई करें
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स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना सरकार दे रही है 10000 से 50000 तक का व्यापार लोन बहुत ही कम ब्याज 7% पर

प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना:–विस्तार

यह स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना एक ऐसी योजना है जो रेहड़ी-पटरी पर माल बेचने वाले विक्रेताओं के लिए कार्यशील पूंजी पर लोन देने का कार्य करती है जैसा की इसके नाम से ही प्रतीत होता है नियमित पुनर्भुगतान को प्रोत्साहित करने और डिजिटल लेनदेन को पुरस्कृत करने  इसको बढ़ावा देने के लिए है। इस स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना का उद्देश्य रेहड़ी-पटरी वालों को औपचारिक रूप देना और साथ ही  इस क्षेत्र को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने के लिए नए अवसर प्रदान है जिससे की हमारा समाज आगे बड़ सके ।

विक्रेता कौन है?

इस स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत एक विक्रेता या ऐसा कोई भी व्यक्ति है जो की एक अस्थायी निर्मित संरचना से या तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर रोजाना इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुएं, खाद्य पदार्थ,सामान, माल,  को बचेता है या सड़क, फुटपाथ, या पटरी आदि से जनता को सेवाएं देने में लगा हुआ है उनके द्वारा सप्लाई किए गए सामानों में जैसे की परिधान, कारीगर उत्पाद, किताबें / स्टेशनरी ,सब्जियां, फल, खाने के लिए तैयार स्ट्रीट फूड, चाय, पकौड़े, ब्रेड, अंडे, कपड़ा, आदि और सेवाओं में नाई की दुकानें,पान की दुकानें, मोची,  कपड़े धोने की सेवाएं आदि भी शामिल हैं।

यह स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना केवल उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित लाभार्थियों के लिए है जिन्होंने पथ विक्रेता जैसे की (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम 2014 के अन्तर्गत नियमों और योजनाओं को अधिसूचित किया है।

स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के अन्तर्गत राज्य की अधिसूचनाओं को देखने के लिए या डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करे-

स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के पात्रता और कैसे अप्लाई करें

स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना :–लाभ

1.कार्यशील पूंजी

  1. कोई भी विक्रेता सीधा ₹10,000 तक की अपने व्यापार में लगाने के लिए लोन का लाभ उठा सकते हैं जिसे फिर उसको  एक साल के अंदर मासिक किस्तों में लोन की रकम चुकानी होगी ।
  2. लोन की रकम को जल्दी किए गए भुगतानन पर कोई जुर्माना राशि नहीं लगेगा।
  3. समय से पहले अगर लोन चुका देते हैं तो व्यापारी को उनके अगले किस मतलब ₹20000 से ₹50000 तक की लोन को वह फिर से दोबारा पा सकते हैं समय पर या समय से पहले अगर आप लोन की रकम को चुका देते हैं तो आपका कोई भी जुर्माना नहीं लगेगा

2.ब्याज सब्सिडी

  1. स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के अंतर्गत जो लोन लेने वाले विक्रेता है  वह 7% की दर से ब्याज सब्सिडी प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। जो ब्याज सब्सिडी की राशि होगी उसको हर तिमाही में उधारकर्ता के खाते में जमा की जाएगी।

3.डिजिटल लेनदेन के लिए पुरस्कार

ऑनबोर्ड विक्रेताओं को निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार काम से काम  `50100 की सीमा में मासिक कैशबैक के साथ उनको प्रोत्साहित किया जाएगा।

  1. एक महीने के अंदर में अगर आप  50 पात्र लेनदेन पूरे करने पर आपको  ₹50  दिए जायेंगे।
  2. फिर अगर आप अगले एक महीने में 50 अतिरिक्त पात्र लेनदेन पूरे करते है तो  25 (अर्थात 100 पात्र लेनदेन तक पहुंचने पर उन व्यापार करने वाले विक्रेताओं को ₹ 75 प्राप्त होगा )।
  3. वही फिर से अगले अतिरिक्त 100 या उससे अधिक पात्र लेनदेन पूरे करने पर आपको `25 (अर्थात 200 पात्र लेनदेन तक पहुंचने पर उन व्यापारी विक्रेताओं को ₹100 प्राप्त होगा)।

स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना :–पात्रता

  1. यह स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना उन व्यापारियों के लिए है जो  शहरी क्षेत्रों में बिक्री का काम करते है और सभी जो रेहड़ी-पटरी पर व्यापार करने वाले विक्रेताओं के लिए उपलब्ध है इस योजना के पात्र विक्रेताओं की पहचान निम्नलिखित मानदंडों को देखते हुए  की जाएगी:–
  2. वे सभी विक्रेता जॉन रेहड़ी-पटरी पर व्यापार करते है अर्थात वो जिनके पास शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) द्वारा जारी की गई विक्रय प्रमाणपत्र या फिर पहचान पत्र हो।
  3. साथ ही ऐसे विक्रेता जिनकी सर्वेक्षण में पहचान की गई हो लेकिन उन्हें विक्रय का प्रमाण पत्र या पहचान पत्र जारी नहीं किया गया हो ऐसे विक्रेताओं के लिए सरकार ने एक आई.टी. आधारित प्लेटफॉर्म खोला है जो की उनकी  मदद से अस्थायी विक्रय प्रमाण पत्र तैयार किया जाएगा जिससे  (यू एल बी )को प्रोत्साहित किया जाता है साथ ही ऐसे विक्रेताओं को एक महीने के अन्दर तत्काल और सकारात्मक रूप से विक्रय और पहचान पत्र का स्थायी प्रमाण पत्र भी जारी किया जाता है।
  4. ऐसे विक्रेता जो की रेहड़ी-पटरी वाले विक्रेता जो यू.एल.बी. पहचान सर्वेक्षण से छूट गए हैं या फिर  जिन्होंने सर्वेक्षण पूरा होने के बाद अपना माल बेचना शुरू किया हो  और जिन्हें (यू.एल.बी) या टाउन वेंडिंग कमेटी (टी.वी.सी) द्वारा उस आशय का अनुशंसा पत्र (एल.ओ.आर.) जारी किया गया हो ।
  5. यू.एल.बी की भौगोलिक सीमा के  आस –पास में विकास / अर्ध शहरी क्षेत्र के विक्रेता  या फिर  ग्रामीण क्षेत्रों के विक्रेता और जिन्हें (यू.एल.बी) या  (टी.वी.सी. ) इनके द्वारा इस आशय का अनुशंसा पत्र (एल.ओ.आर.) उनके लिए जारी किया गया हो।

v वे विक्रेता जो COVID-19 के कारण अपने मूल स्थानों पर वापस चले गए हैं

कुछ एसे पहचाने गए या सर्वेक्षण किए गए या शहरी क्षेत्रों में रेहड़ी लगाकर समान बेचने वाले विक्रेता या फेरी करके  सामान बेचने वाले अन्य विक्रेता  जब  COVID-19 महामारी आया तो इस महामारी के कारण लॉकडाउन के समय से पहले या उसके दौरान ही अपने मूल स्थानों पर वापस चले गए हैं

तब एसी स्थिति सामान्य होने पर ऐसे विक्रेता जो की महामारी के कारण वापस अपने मूल स्थानों पर वापस चलें गए थे उनके वापस आने और अपना व्यवसाय फिर से शुरू करने की संभावना है येसे विक्रेता चाहे फिर वो ग्रामीण क्षेत्रो से हो या फिर अर्धशहरी क्षेत्रों से हों या शहर के निवासी हो उनकी पात्रता मानदंड के अनुसार वो अपनी वापसी पर ऋण के लिए पात्रता रखते हैं।

v अपनी सर्वेक्षण स्थिति जांचें

कोई भी विक्रेता अपनी  सर्वेक्षण की स्थिति की जांच कर सकता है कि क्या वे शहरी स्थानीय निकायों (यू.एल.बी)या नगर पालिकाओं द्वारा किए गए सर्वेक्षण में शामिल हैं या फिर  नहीं और भविष्य में संदर्भ के लिए विक्रेता अपने सर्वेक्षण संदर्भ संख्या (एस.आर.एन.) को सहेज कर रख सकता है जिसके लिए उसे नीचे दिए लिंक पर क्लिक करना होगा ।

लिंक – https://pmsvanidhi.mohua.gov.in/Schemes/SearchVendor

स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना :–आवेदन प्रक्रिया

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू करने से पहले 3 चरणों का पालन करें:

1.लोन के आवेदन की आवश्यकताओं को समझें

  • स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि  योजना के ऋण के लिए आवेदन पत्र (एल.ए.एफ.) भरने के लिए आवश्यक जानकारी आवश्यक दस्तावेजों को ठीक से समझे उसके बाद ही आवेदन प्रक्रिया शुरू करे आवेदन प्रक्रिया शुरू करने से पहले सभी जानकारी अपने पास तैयार रखें।
  • आप आवेदन पत्र यहाँ देख सकते हैं –

2.यह सुनिश्चित करें कि जो आपका मोबाइल नंबर हो वो आपके आधार कार्ड से जुड़ा हुआ हो।

  • आपसे यह  अनुरोध है कि पहले आप यह सुनिश्चित करें कि आपका मोबाइल नम्बर आपके आधार कार्ड नंबर से जुड़ा हुआ है उसके बाद ही आपका ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के दौरान आपके (ई.के.वाई.सी) मतलब की आपका आधार सत्यापन के लिए यह आवश्यक है आपको यह यू.एल.बी से अनुशंसा पत्र प्राप्त करने में भी आपकी मदद करेगा (यदि आवश्यक हो) तो यह आपको सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के तहत भविष्य में होने वाले  लाभों का लाभ उठाने में भी आपकी मदद करेगा।

3.योजना के नियम अनुसार अपनी पात्रता स्थिति जांचें

  • आप  स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना की निम्नलिखित 4 श्रेणियों में से एक में आएंगे ये देखने के लिए पहले  अपनी स्थिति और दस्तावेजों या सूचनाओं की जाँच करें जिन्हें की आपको तैयार रखने की आवश्यकता है।

उपरोक्त 3 चरणों का पालन करने के बाद ही आप पोर्टल पर अपना आवेदन प्रक्रिया शुरू करने के लिए तैयार होंगे उसके बाद आप सीधे अपना आवेदन कर सकते हैं और अपने इलाके के पास के किसी एक सामान्य सेवा केंद्र (सी.एस.सी) के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं।

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स्वयं पंजीकरण के लिए

  • ओपन  https://pmsvanidhi.mohua.gov.in/
  • स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के लिए पात्रता रखने वाले का मोबाइल नंबर दर्ज करें उसके बाद ‘I am not a Robot’ के चेक बॉक्स का चयन करके ‘Request OTP’ बटन पर क्लिक करें।
  • स्ट्रीट वेंडर के लिए आवेदक के मोबाइल नंबर पर प्राप्त 6 अंकों का ओ.टी.पी दर्ज करें और फिर  ‘Verify OTP’ वाले बटन पर क्लिक करें  ओटीपी के सत्यापन पर उपयोगकर्ता सफलतापूर्वक ऑनबोर्ड हो जाएगा।
  • उसके बाद क्या आपके पास आधार कार्ड है? ‘हां’ या ‘नहीं’  वाले विकल्प चुनें’।
  • फिर रेहड़ी-पटरी वाले विक्रेता की श्रेणी का चयन करें।

श्रेणी ‘ए’ आवेदकों के लिए चरण

  • यदि आप स्ट्रीट वेंडर के  ‘ए’ श्रेणी को चुनते हैं तो आपसे  (एस आर एन )नंबर मांगा जाएगा यदि आपको एसआरएन नंबर पता नाही है तो आप “एसआरएन नंबर नहीं है तो यहां खोजें” के विकल्प पर क्लिक करें एसआरएम को खोजने के लिए लिंक एक नए टैब में खुलेगा।
  • एसआरएन खोजने के लिए आपको राज्य चुनें होंगे स्ट्रीट विक्रेता का मोबाइल नंबर दर्ज करें और फिर  ‘खोज करें’ बटन पर क्लिक करें (मोबाइल नंबर भारत सरकार को भेजे गए डेटा के अनुसार होना चाहिए)।
  • हरे रंग के साथ एसआरएन नंबर दिखाई देगा इस एसआरएन नंबर को कॉपी करें।
  • पिछले टैब में  में वापस जाकर ‘एसआरएन’ नंबर दर्ज करें और फिर ‘खोज करें’ वाले बटन पर क्लिक करें।
  • स्ट्रीट वेंडर के  विवरण के साथ आपको एसआरएन नंबर प्रदर्शित किया जाएगा उसके बाद आप चेक बॉक्स का चयन करके एसआरएन नंबर की पुष्टि करें।
  • आईडी कार्ड या विक्रय प्रमाण पत्र या दोनों अपलोड करें  ‘आगे करें’ बटन पर क्लिक करने के बाद, उपयोगकर्ता ऋण आवेदन पत्र पर आगे बढ़ेगा।

श्रेणी सीऔर डीके लिए चरण

  • यदि स्ट्रीट वेंडर को  ‘सी’ या ‘डी’ श्रेणी को चुनता है तो स्ट्रीट वेंडर से पूछा जाएगा कि क्या उन्हें (एलओआर)  ‘अनुशंसा’जारी किया गया है।
  • यदि स्ट्रीट वेंडर के पास एलओआर  है तो  ‘यूएलबी या टीवीसी द्वारा उसे अनुशंसा पत्र (एलओआर) जारी किया गया है’ विकल्प को  चुनन है ।
  • अनुशंसा पत्र अपलोड करने के बाद ‘अगला’ बटन पर क्लिक करें ‘अगला’ बटन पर क्लिक करने के बाद उपयोगकर्ता ऋण आवेदन पत्र पर आगे बढ़ सकता है।
  • यदि स्ट्रीट वेंडर के पास एलओआर नहीं है तो फिर उसे  यूएलबी या टीवीसी द्वारा  (एलओआर) अनुशंसा पत्र जारी नहीं किया गया है वाले विकल्प का चयन करन है आपसे अनुरोध है कि संबंधित यूएलबी/नगर पालिका से एलओआर प्राप्त करें और उसके बाद ही ऋण के लिए आवेदन करें।

ऋण आवेदन पत्र भरने के चरण

  • जो स्ट्रीट वेंडर है उसका आधार नंबर दर्ज करें और ‘मैं रोबोट नहीं हूं’ पर क्लिक करें और फिर ‘सत्यापित करें’ बटन पर क्लिक करें।
  • जो स्ट्रीट वेंडर का आवेदक है उसका  सर्वेक्षण फ़ॉर्मेट भरें फिर डिजिटल भुगतान विवरण भी दर्ज करें और यदि विक्रेता के पास हैऔर  यदि नहीं है  तो ‘नहीं’ पर क्लिक करें फिर  आवेदन पत्र भरने के बाद ‘सहेजें’ वाले ऑप्शन पर  क्लिक करें और फिर ‘सबमिट करें’ पर क्लिक करें।
  • फिर उसका बैंक और शाखा का चयन करें जिसमें की आप ऋण की राशि प्राप्त करना चाहते हैं या फिर  मार्केटप्लेस में अपना आवेदन फॉर्म जमा करें और फिर घोषणाओं पर क्लिक करें आवेदन को ‘सहेजें’ और ‘सबमिट’ कर दें ।
  • उसके बाद आपको ‘Application Submitted’ संदेश प्राप्त होगा कृपया ध्यान दें कि भविष्य के संदर्भ काम आसक्त है इस लिए आवेदन संख्या को संभाल कर  रखें।

ऋण आवेदन पत्र सबमिट करने  चरण

  • आप उस बैंक और शाखा का चयन करें जिसमें की आप ऋण की राशि प्राप्त करना चाहते हैं या मार्केटप्लेस में अपना आवेदन जमा करें और घोषणाओं पर टिक करें आवेदन को ‘सहेजें’ और ‘सबमिट’ कर दें ।
  • उसके बाद आपको ‘Application Submitted’ संदेश प्राप्त होगा कृपया ध्यान दें कि भविष्य में ये आपके काम आसक्ति है इसे  संदर्भ के लिए आवेदन संख्या को संभाल के रखें।

असम और मेघालय के आवेदकों के लिए प्रक्रिया के चरण

  • ओपन https://pmsvanidhi.mohua.gov.in/
  • स्ट्रीट वेंडर  आवेदक का मोबाइल नंबर दर्ज करें उसके बाद ‘I am not a Robot’ wale  बॉक्स क्लिक करके ‘Request OTP’  पर क्लिक करें।
  • स्ट्रीट वेंडर आवेदक के मोबाइल नंबर पर प्राप्त 6 अंकों का ओ.टी.पी. दर्ज करें और फिर  ‘Verify OTP’ वाले बटन पर क्लिक करके ओ.टी.पी. के सत्यापन करे फिर  उपयोगकर्ता सफलतापूर्वक ऑनबोर्ड हो जाएगा।
  • उसके बाद ‘क्या आपके पास आधार कार्ड है ? के लिए ‘नहीं’ विकल्प को  चुनें और उसके बाद   ‘क्या आप असम या मेघालय से हैं?’ इसमें से  ‘हां’ वाले विकल्प को चुनें फिर  चरण -5 के  ड्रॉप-डाउन और यू.एल.बी नाम से राज्य का चयन करें।
  • बाकी के सभी  चरण वही हैं जो सभी अन्य श्रेणियों के विक्रेताओं के लिए अपनाए गए हैं।
₹10000 के पहले ऋण के लिए आवेदन लिंकhttps://pmsvanidhi.mohua.gov.in/Login
₹10000 के पहले ऋण के लिए आवेदन लिंक (असम और मेघालय के आवेदकों के लिए)https://pmsvanidhi.mohua.gov.in/Login
₹20000 के दूसरे ऋण के लिए आवेदन लिंकhttps://pmsvanidhi.mohua.gov.in/LoginSecondLoanTerm  
₹50000 के दूसरे ऋण के लिए आवेदन लिंक  https://pmsvanidhi.mohua.gov.in/LoginThirdLoanTerm  
अपने ऋण आवेदन की स्थिति जानें  https://pmsvanidhi.mohua.gov.in/Home/Search  

वे स्ट्रीट वेंडर जिन्हें सर्वेक्षण में पहचाना नहीं गया है और जिनके पास अनुशंसा पत्र (एल.ओ.आर.) नहीं है, वे पी.एम. स्वानिधि पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

  • नीचे दी गई URL पर जाएं।
  • https://pmsvanidhi.mohua.gov.in/
  • इसके होम पेज पर ‘Apply for LOR’ बटन पर क्लिक करें।
  • जो आधार में पंजीकृत मोबाइल नंबर हो उसको दर्ज करें उसमे  कैप्चा कोड कोदर्ज करें और ‘Request OTP’ बटन पर क्लिक करें।
  • आवेदक को उसके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर छह अंकों का एक ओ.टी.पी. प्राप्त होगा उस ओटीपी को दर्ज करें और ‘Verify OTP’ पर क्लिक करें।
  • ओ.टी.पी. सत्यापित होने के पश्चात आवेदकों को अपना आधार कार्ड नंबर दर्ज करन होगा।
  • आधार कार्ड नंबर दर्ज करने के बाद कैप्चा कोड दर्ज करें और ‘Verify’ वाले आप्शन पर क्लिक करें
  • ‘Verify OTP’ पर क्लिक करने से आवेदक को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर छह अंकों का एक ओ.टी.पी. प्राप्त होगा। ओ.टी.पी. दर्ज करके सी ‘ Verify’ बटन पर क्लिक करें।
  • ओ.टी.पी. सत्यापान होते ही  आवेदक को एक  एल.ओ.आर. आवेदन पत्र पर नेविगेट किया जाएगा।
  • आवेदक अपना ऋण आवेदन पत्र भरें और आगे बढ़ने के लिए ‘Submit’ वाले आप्शन पर क्लिक करें आवेदक ‘Save’पर क्लिक करके विवरण को आंशिक रूप से सहेज ताकि भविष्य में काम आसकता है।
  • उसके बाद ‘Upload’ वाले आप्शन पर क्लिक करके आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
  • जब सभी दस्तावेज अपलोड हो जाए तो  ‘Submit’पर क्लिक करें।
  • नीचे घोषणा नीति से सहमत होने के लिए नीचे चेक बॉक्स पर क्लिक करें और एल.ओ.आर. आवेदन पत्र जमा करने के लिए ‘Submit’ बटन पर क्लिक करें।
  • फॉर्म जमा होने के पश्चात एल.ओ.आर. आवेदन संख्या जेनरेट होगी फिर अनुरोध संबंधित यू.एल.बी. को भेजा जाएगा आवेदन संख्या संभाल कर रखें आगे काम आ सकती है  फिर  ‘Done’ पर क्लिक कर दे
  • आवेदक का विवरण देखने  के लिए और  आवेदन की स्थिति को ट्रैक करने में सक्षम होगा  एल.ओ.आर. आवेदन पत्र डाउनलोड करने के लिए ‘Download’ पर क्लिक कर दे ।

नोट

यू.एल.बी. द्वारा एल.ओ.आर. को मंजूरी मिलने के बाद आवेदक पी.एम. स्वानिधि योजना के तहत ऋण के लिए आवेदन कर पायेंगे।

स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना :–आवश्यक दस्तावेज़

प्रथम ऋण के लिए

एवं बी श्रेणी वाले वेंडरों के लिए

  • वेंडिंग का प्रमाणपत्र
  • पहचान पत्र

सी तथा डी श्रेणी वाले वेंडरों के लिए

  • अनुशंसा पत्र

सी..वी./आई.डी. /एल..आर. के अतिरिक्त आवश्यक के.वाई.सी. दस्तावेज

  • आधार कार्ड*
  • मतदाता पहचान पत्र*
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • मनरेगा कार्ड
  • पैन कार्ड

*अनिवार्य

अनुशंसा पत्र के लिए

  • खाते का विवरण/ पासबुक की प्रति
  • सदस्यता कार्ड की प्रति/सदस्यता का कोई अन्य प्रमाण
  • वेंडर के रूप में दावा प्रमाणित करने के लिए कोई अन्य दस्तावेज
  • यू.एल.बी. के लिए अनुरोध पत्र

द्वितीय ऋण के लिए

  • ऋण समापन दस्तावेज़

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न 1.कौन से ऋणदाता संस्थान ऋण प्रदान करेंगे?

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघु वित्त बैंक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक ,सहकारी बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, सूक्ष्म-वित्त संस्थान एवं एस.एच.जी. बैंक।

प्रश्न 2.आरंभिक कार्यशील पूंजी ऋण की धनराशि कितनी है?

एक साल  तक के लिए आरंभिक कार्यशील पूंजी ऋण ₹10,000/ – तक है।

प्रश्न 3.मेरे पास वेंडिंग का पहचान पत्र / प्रमाणपत्र है। मैं ऋण के लिए कैसे आवेदन कर सकता/सकती हूं?

आप अपने क्षेत्र में किसी बैंकिंग सुविधादाता (बी.सी.) /सूक्ष्म वित्त संस्थान (एम.एफ.आई.) के एजेंट से संपर्क करके ले  सकते हैं (यू.एल.बी. के पास इन व्यक्तियों की सूची होगी) जो आवेदन भरने एवं मोबाइल ऐप/पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड करने में आपकी मदद करेंगे।

प्रश्न4.मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा नाम सर्वेक्षित सूची में सम्मिलित है?

आप PMSVANidhi की वेबसाइट (Pmsvanidhi.Mohua.Gov.In) पर जाकर आप जानकारी को देख सकते हैं।

प्रश्न 5.मेरा नाम सर्वेक्षित वेंडरों की सूची में है, लेकिन मेरे पास पहचान पत्र या वेंडिंग का प्रमाणपत्र नहीं है? क्या मुझे ऋण सुविधा प्राप्त हो सकती है? अगर हां, तो इसकी क्या प्रक्रिया है?

जी हां, आप तब भी योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं  एक आईटी आधारित प्लेटफार्म के माध्यम से वेंडरों को वेंडिंग का अनंतिम प्रमाणपत्र निर्गत किया जाएगा बैंकिंग सुविधादाता/एजेंट, आवेदन भरने एवं दस्तावेजों को मोबाइल ऐप/पोर्टल पर अपलोड करने में आपकी पूरी  मदद करेगा।

प्रश्न 6.सी..वी./आई.डी./एल..आर. के अतिरिक्त कौन से के.वाई.सी. दस्तावेज आवश्यक हैं?

  1.  आधार कार्ड*
  2.  मतदाता पहचान पत्र*
  3. ड्राइविंग लाइसेंस
  4. मनरेगा कार्ड
  5.  पैन कार्ड।

प्रश्न 7.कोई शिकायत होने की स्थिति में मुझे किससे संपर्क करना चाहिए?

अगर आपको कोई टिप्पणी भेजनी हो या कोई शिकायत करनी हो तो आप मंत्रालय में निम्नांकित अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं  निदेशक (एन.यू.एल.एम.) कक्ष सं.334-सी, आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली – 110011 ई-मेल: neeraj.kumar3@gov.in टेलीफोन: 011-23062850।

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