शादी अनुदान योजना जो कि इस योजना का उद्देश्य उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग के जो गरीब परिवार की पुत्रीयो हैं उनकी शादी के लिए हेतु अनुदान दिया जाता है जिससे उसे परिवार की आर्थिक स्थिति में कुछ सरकार की ओर से मदद मिले यह पिछड़े वर्ग के गरीब परिवारों के लिए है जो की उनको सरकारी सहायता पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के तरफ से मिल रहा है जो की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए है। इस योजना के तहत कन्या के परिवार को ₹200000 तक की राशि प्रदान की जाती है।
Table of Contents
पात्रता
1. इस शादी अनुदान योजना का लाभ अन्य पिछड़े वर्ग के गरीब व्यक्ति के पुत्री की शादी के लिए अनुदान दिया जाता है जो की एक ऑनलाइन पंजीकरण द्वारा इस योजना को आवेदन को कर सकते हैं (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग कोछोड़कर )
2. इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक की आय 1 लाख प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।
3. विवाह करने के लिए दिए गए आवेदक में से लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़के के उम्र 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
4. इस आवेदन को भरने के लिए आपके पास तहसील द्वारा ऑनलाइन निर्मित जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक होना चाहिए।
5. एक ही परिवार में से दो पुत्री की शादी हेतु आप आवेदन दे सकते हैं
6. विवाहित पुत्री के पिता ना हो या विधवा आवेदकों द्वारा की गई आवेदक के लिए आय प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है।
बजट आवंटन
निदेशालय द्वारा इस शादी अनुदान योजना के ध्यान में रखते हुए गरीब परिवारों को यह धनराशि दो किस्तों में मिलेगी पहले वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में और दूसरा 50% राशि अप्रैल के माह में
हर जनपद के लिए एक निश्चित राशि दी जाती है अगर जनपद में पर्याप्त संख्या में आवेदन उपलब्ध नहीं है तो वित्तीय वर्ष के अंतिम तीन महीने में निर्देश के अनुसार उसे राशि के बजट को किसी अन्य जनपद में आवश्यकता पूर्वक पहुंचा दिया जाएगा।
ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
1. शादी अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए जिला पिछड़ा वर्ग के कल्याण अधिकारी कार्यालय से जानकारी ले सकते हैं तथा आप साइबर से या किसी निजी कंप्यूटराइज्ड विभाग द्वारा व्यू शादी https://www.shadianudan.upsdc.gov.in/ गवर्नमेंट पोर्टल पर जाकर स्वयं आवेदन की प्रक्रिया कर सकते हैं अन्यथा किसी के माध्यम से स्वीकृत नहीं किया जाएगा
2. इस शादी अनुदान योजना का लाभ उठाने के लिए आपको शादी के तिथि से 90 दिन पहले तथा 90 दिन बाद तक इसको ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
3. आवेदन करने के लिए कुछ मुख्य दस्तावेज लगेंगे जो कि आपको डिजिटल सिग्नेचर के साथ उसके वेबसाइट में अपलोड करने होंगे जैसे आधार कार्ड ,आय प्रमाण ,पत्र जाति प्रमाण पत्र,आवेदन का आधार कार्ड और शादी की तिथि (शादी का कार्ड) तथा विधवा और विकलांग है तो यह भी उसमें आप दर्ज कर सकते हैं साथ में आपका बैंक खाता संबंधित फर्स्ट प्रिंटआउट कॉपी अपडेट होना चाहिए
4. सारे डॉक्यूमेंट अटैच करने के बाद आपको कंप्लीट फार्म की एक प्रिंटआउट कॉपी मिलेगी जो आप अपने पास रख ले
5. इस शादी अनुदान योजना का ऑनलाइन किया गया आवेदक का प्रिंटआउट ले जो शहरी क्षेत्र के लाभार्थी हैं उनको उप जिला अधिकारी कर्मचारी अधिकारी का लेखपाल के यहां तथा जो ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थी हैं उन्हें विकासखंड अधिकारी के पास उपलब्ध कराएंगे तथा यह ऑनलाइन दी गई आपकी आवेदन को देर ना करते हुए 21 दिन के अंदर कार्य आपका पूरा कर दिया जाएगा
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी तथा खंड विकास अधिकारी एवं जिला उपाधिकारी का द्वित्व कुछ निम्नलिखित है।
1. आपके द्वारा दिए गए आवेदन को 7 दिनों के अंदर संबंधित अधिकारी विकास खंड अधिकारी ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर के द्वारा इस आवेदन को प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे तथा इससे संबंधित हस्ताक्षर प्रति को जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय को जमा कर दिए जाएंगे।
2. और आगे का प्रोसेस जो की जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी द्वारा आपके आवेदन का हार्ड कॉपी का डाटा को मिलाया जाएगा कि आपका उत्तर सही है कि नहीं वेरिफिकेशन किया जाएगा फिर इस शादी अनुदान योजना के दस्तावेज को 15 दिन के अंदर पूरा किया जाएगा ।
3. अधिकारियों द्वारा सारे पेपर वर्क आपके कंप्लीट होने के बाद सबसे पहले शादी अनुदान की राशि पीएमएस के तहत माध्यम से ई-कुबेर द्वारा सीधे लाभार्थी के खातों में दे दिए जाएंगे।
यह भी जाने 👉✅ पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग क्या है। और इसमें कौन-कौन सी योजनाएं है ।
विगत् वर्षो में शादी अनुदान योजना की प्रगति रिपोर्ट
वित्तीय वर्ष | लाभान्वित परिवारों की संख्या | धनराशि (करोड़ रू0) |
2016-17 | 70,774 | 141.55 |
2017-18 | 76,110 | 152.22 |
2018-19 | 96,907 | 194.00 |
2019-20 | 1,00,000 | 200.00 |
2020-21 | 37,500 | 75.00 |