नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर 1519 है |Consumer complaint in India / National Consumer Helpline Number Full info.

नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर 1519

नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर क्या है महत्वपूर्ण जानकारी

नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर के तहत इसमें उपयोगकर्ता (खरीदने वाला) उपभोक्ता (बेचने वाला) से संबंधित किसी भी तरह का शिकायत कर सकता है और साथ ही अगर वह संतुष्ट न हो तो इसके अनुसार कंप्लेन दर्ज कर सकत है साथ ही शिकायत से संबंधित अपने प्रतिक्रिया भी दे सकता है और अब अपनी शिकायत के स्थिति को भी चेक कर सकता है अगर कंज्यूमर चाहे तो अपने शिकायत को चेंज भी कर सकता है

अगर उसमें कोई उसे बदलाव करना हो तो वह उसमें अपना बदलाव भी कर सकता है सरकार ने यह एक पोर्टल निकला है जिसमें की कंज्यूमर को किसी भी तरह की शिकायत होने पर वह एक हेल्पलाइन नंबर 1519  निकाला है इस हेल्पलाइन नंबर पर अपना शिकायत दर्ज कर सकता है साथ ही e daakhil.nic.in पर भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है अपनी शिकायत को दर्ज कर सकता है

नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर अपना शिकायत कैसे दर्ज करें

निम्नलिखित तरीकों को अपनाये

  1. 1. सबसे पहले आपको सर्च बार में जाना है वहां पर जाकर के आपको www.consumeraffairs.nic.in को सर्च करना है

 2. वहां पर आपको इससे संबंधित अपने पर्सनल डिटेल को भरना है

3. जैसे आपका नाम ,लिंग ,ईमेल आईडी ,कॉन्टेक्ट नम्बर  इतना कर के सबमिट कर देना है

नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर 1519 है

 4. उसके बाद अगर इससे संबंधित कोई डॉक्यूमेंट है तो उसको आपको अपलोड करना है.

5. उसके बाद सारे व्यक्तिगत विवरण पढ़ने के बाद आपको अपना दस्तावेज अपलोड करना 

उसके बाद शिकायत आपकी क्या है उसको अपलोड करना है जैसे शिकायत का प्रकार , कौन से शहर में अपने समान खरीदा है , उद्योग किया है,उसकी कैटेगरी किया है,कौन सी कंपनी या संस्था की है,अपने किस मध्यम से शिकायत की है  इतना करके सिंबिट कर देना है

उपभोक्ता समस्या का समाधान

हमारे भारत में एक बड़ी समस्या है कि जो हमारे जैसा उपभोक्ता है वह सामान लेने से पहले उसकी जानकारी नहीं लेते हैं जो कि मैं इस चीज के लिए जागृत करूंगा । हमारे दैनिक जीवन में जो हम रोज प्रोडक्ट उसे करते हैं उसमें अब कंपनी बारकोड स्कैनर का इस्तेमाल करती है जिससे हम गूगल के सहायता से उसे बारकोड को स्कैन करके उसकी संपूर्ण जानकारी निकाल सकते हैं कि वह प्रोडक्ट सही है ओरिजिनल है या डुप्लीकेट नकली क्योंकि उसे समान में क्या इस्तेमाल किया गया है या वह सही है कि नहीं यह सब जानकारी उसमें लिखी रहती है जिसे आप कोई भी सामान लेने से पहले एक बार उसे जांच कर जरूर ले।

इस तरह कंस्यूमर को प्रॉब्लम होने पर हेल्प करता है नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर टोल फ्री नंबर 1915 याद रखिए एच की टीम 17 लैंग्वेज में 24 * 7 कंज्यूमर कंप्लेंट कर सकते हैं इसमें आपको तुरंत ही सॉल्यूशन मिलता है नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर 850 मेंबर जुड़े हैं जो की हेडलाइन कंप्लेंट आने कंज्यूमर के कंप्लेंट आने पर तुरंत कार्रवाई करते हैं कोई भी कंस्यूमर को किसी भी तरह का दिक्कत आने पर कॉल करिए 1915 पर

पैकेज फूड खरीदते समय रख ध्यान

किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते वक्त उसको इस्तेमाल करते वक्त उसे पर लिखी मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स ना पड़े तो हम लोग हमें नुकसान हो सकता है आप भी पैकेज प्रोडक्ट पर लिखी डिटेल्स जैसे एमआरपी (MRP) नेट क्वांटिटी कंट्री का ओरिजन एंड कंज्यूमर केयर डीटेल्स चेक करें और मैन्युफैक्चर पैककर इंपॉर्टेंट का नाम व पता पढ़ना ना भूले और साथ ही मैन्युफैक्चरिंग से लेकर कब कब तक इस्तेमाल करना है उसकी एक्सपायरी (expiry ) डेट जरूर देख ले नहीं तो आपकी सेहत और जब पर बहुत भारी पड़ सकता है और अगर फिर भी आपको कोई शिकायत हो तो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर 1915 पर कंप्लेंट करें परचेज करते समय अलर्ट रहे

गोल्ड ज्वेलरी खरीदते समय बी आई एस एच जरूर चेक करें

बिना हॉलमार्क के ज्वैलरी नहीं खरीदी है अगर और हॉलमार्क के यह तीन निशान हमेशा याद रखें

  1. 1. BSI mark (चिन्ह)
  2. 2. सोने की शुद्धता कैरेट में
  3. 3. सिक्स डिजिट अल्फान्यूमैरिक एच यू आई डी कोड (HUID)
  4. आप भी याद रख सोना खरीदते समय यह तीन निशान बेहद जरूरी है

उपभोक्ता समाधान के लिए सीधे कॉल करें

बिना किसी बात के हम आप फस जाते हैं जब कोई प्रोडक्ट और सर्विस लेते वक्त झूठ बोलकर यह गलत प्रोडक्ट देकर कि हमें फंसा लेता है आप यहां हम कुछ भी नहीं कर पाए लेकिन ऐसा नहीं है पूछिए कैसे वह ऐसे की उपभोक्ता समस्या होने पर हर कंज्यूमर के पास है हेल्पलाइन कंजूमर हेल्प यानी नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर 1915 या व्हाट्सएप करें 880 001915 और साथ ही दाखिल पोर्टल की डबल सर्विस जहां नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन से समाधान न होने पर आप इस पोर्टल द्वारा उपभोक्ता आयोग में कैसे कर सकते हैं बिना कहीं जाए घर बैठे बैठे वह भी 24 * 7 आसानी से यहां आपको राहत जरूर मिलेगी इसका लिंक है edaakhil.nic.in

एक्सपायरी डेट चेक करना है जरूरी

देखिए जानते तो हम सभी सब कुछ है कि क्या सही है और क्या गलत है फिर भी कभी-कभी गलतियां कर बैठते हैं या कभी ना चाहते हुए भी हमसे गलतियां हो जाती है इसीलिए एक बात जब भी आप कोई फूड प्रोडक्ट खरीदते हैं तो ध्यान से उसकी बेस्ट बिफोर डेट देखें इसका मतलब किसी वस्तु या समान उसकी बनाई हुई डेट और वह कितने समय के लिए उपयोग कर सकते हैं उसके डिटेल्स में एक्सपायरी डेट दिया होता है क्योंकि यह सुनिश्चित करती है कि प्रोडक्ट सेफ है

और अगर फिर भी प्रोडक्ट सही नहीं निकलती तो सबसे पहले दुकान पर दुकानदार के पास जाएं अगर वह आपकी ना सुने तो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर के पास कॉल करें इसका तुरंत समाधान मिलेगा

यह भी जाने 👉नशीली दावों के मांग बहुत ज्यादा बढ़ जाने के कारण सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया और एक सेवा चालू की जिसका नाम हैं  (NAPDDR) National action plan for drugs demand reduction  इसके अंतर्गत नशीली दावों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना चालू किया गया है !

प्रोडक्ट लायबिलिटी क्या है और क्यों है जरूरी

अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं और और घर आकर आप देखते हैं कि उसमें कोई डिफेक्ट है तो आप तुरंत एक जागरूक कंज्यूमर होने के नाते दुकानदार के पास जाइए और उसे वापस कराए अगर दुकानदार आपसे आना-कानी करता है या वह बातें बनाते हैं तो उसे प्रोडक्ट लायबिलिटी के बारे में बताइए कि कंज्यूमर प्रोटक्शन एक्ट 2019 के अनुसार अगर अगर दुकानदार ने आपको खराब वास्तु दे दिया है जो डिफेक्ट है अगर वह इस्तेमाल करते समय आपको किसी तरह का चोट या नुकसान होता है 

तो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर या तो सर्विस प्रोवाइडर या सेलर पर क्लेम किया जा सकता है इसीलिए डिफेक्ट प्रोडक्ट होने पर सेलर आपको तुरंत ही रिप्लेस करके आपको दूसरा सामान देगा और अगर ऐसा ना करता है तो आप इसका शिकायत नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर 1519 पर कर सकती हैं और अगर वहां पर आपको ना सुना जाए तो आप edaakhil.nic.in पर अपना सामान समस्या का समाधान पा सकते हैं

इसी तरह का कोई भी कंस्यूमर को दिक्कत हो आपको किसी भी तरह का परेशानी होने पर आप तुरंत एच के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं और समाधान पाएं ताकि उनकी जितनी भी परेशानियां होगी उसमें आपको जितना भी मानसिक तकलीफ हुआ होगा और आपको जितनी देरी हुई होगी उन सब का ब्याज सहित हरजाना आपको दिया जाएगा

आजकल की दुकानदार हमें बहुत तरीके से बेवकूफ बनाते हैं आपको अगर कहीं पर भी दिक्कत हो तो आप तुरंत कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके उसकी जानकारी ले सकते हैं और दुकानदार गलत अपने पर आप उसकी शिकायत कंज्यूमर हेल्पलाइन पर कर सकते हैं

वह कौन से विषय हैं जिनमें की उपभोक्ता को उपभोक्ता नहीं माना जा सकता है

  1.  आरटीआई संबंधित मामले
  2.  न्यायालय से संबंधित यह न्यायाधीश मामले
  3. विदेशी सरकार के खिलाफ शिकायत
  4.  धार्मिक मामले उसके

 सुझाव

यह सारे ऐसी चीज जो की उपभोक्ता नहीं माने जाते इसके अलावा आप किसी भी उपभोक्ता के खिलाफ नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर 1519 या व्हाट्सएप करें 880 001915 कर सकते हैं

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