गुवाहाटी: CM आत्मनिर्भर असम अभियान CMAA 2.0 का शुभारंभ किया, जो असम राज्य के उद्यमियों को समर्थन देने वाला है।

CM आत्मनिर्भर असम अभियान CMAA 2.0

CMAA 1.0, राज्य सरकार का प्रमुख उद्यमी सहायता कार्यक्रम, मुख्यमंत्री सरमा ने 25238 नवोदित उद्यमियों को 510 करोड़ रुपये दिए।आत्मनिर्भर असम अभियान CMAA 2.0 एक पहले से मिशन है जिसका उद्देश्य राज्य में उद्यमिता की भावना को बढ़ाना था। CMAA 2.0 के लिए 75,000 लाभार्थी चुने जाएंगे।

आत्मनिर्भर असम अभियान CMAA: के लाभ

सरमा ने कहा कि राज्य सरकार असम में उद्यमिता का एक नया युग शुरू करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके तहत सशक्त युवाओं को अवसर मिलेगा अपने खुद के उद्यमों को शुरू करने के लिए। उन्होंने कहा कि चयनित लाभार्थियों को उद्यमिता प्रोत्साहन के रूप में सीएमएएए 2.0 के तहत दो चरणों में 5 लाख रुपये (व्यावसायिक पाठ्यक्रम श्रेणी) और 2 लाख रुपये (गैर-पेशेवर पाठ्यक्रम श्रेणी) मिलेंगे। विज्ञान, कृषि, पशु चिकित्सा, मत्स्य पालन या इंजीनियरिंग में चार वर्षीय डिग्री रखने वाले आवेदकों को व्यावसायिक पाठ्यक्रम श्रेणी के आवेदक माना जाएगा। जबकि व्यावसायिक श्रेणी से बाहर सभी आवेदकों को गैर-व्यावसायिक पाठ्यक्रम श्रेणी का आवेदक माना जाएगा।

आत्मनिर्भर असम अभियान CMAA: पंजीकृत कैसे करें

मुख्यमंत्री ने कहा कि इच्छुक और योग्य आवेदकों को CMAA पोर्टल में पंजीकृत करना होगा, जो बाद में आवेदन चरण के दौरान विस्तृत परियोजना रिपोर्ट देगा 18 नवंबर तक पोर्टल पर पंजीकृत करने का अवसर रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के बाद पांच जिलों में उपचुनाव होंगे, जहां आवेदकों को CMAA 2.0 के लिए पंजीकरण करने का अवसर मिलेगा।

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 आत्मनिर्भर असम अभियान (CMAA) 2.05 लाख रुपये (व्यावसायिक पाठ्यक्रम श्रेणी), 2 लाख रुपये (गैर-पेशेवर पाठ्यक्रम श्रेणी)
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आत्मनिर्भर असम अभियान CMAA: पात्रता

  • सरमा ने बताया कि CMAA 1.0 से अनुभव लेने वाले आवेदकों की योग्यता आयु 40 वर्ष से 45 वर्ष कर दी गई है।
  • साथ ही, उन्होंने कहा कि आवेदकों को आय सृजन गतिविधि करने के लिए ज्ञान, कौशल और 1 अप्रैल 2024 से पहले खोला गया अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक खाता होना चाहिए। उन्होंने कहा कि CMAA 2.0 के लिए पात्र होने के लिए आवेदकों को 1 अप्रैल 2024 से पहले खोला गया खाता होना चाहिए और किसी भी सूचीबद्ध वाणिज्यिक बैंक से ऋण चुकौती में चूककर्ता नहीं होना चाहिए।
  • साथ ही, उन्होंने कहा कि CMAA 2.0 के लिए पात्र होने के लिए आवेदकों को किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से लिए गए ऋण चुकौती में चूककर्ता नहीं होना चाहिए और आवेदकों के घरेलू सदस्य पति, पत्नी या भाई-बहन CMAA 1.0 के लाभार्थी नहीं होना चाहिए।

आत्मनिर्भर असम अभियान CMAA: मुख्य उद्देश्य

सरमा ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री के आत्मनिर्भर असम अभियान का लक्ष्य राज्य के युवा लोगों को सशक्त बनाना और उनमें उद्यमशीलता कौशल देना है। उन्हें यह भी कहा कि अभियान के माध्यम से लाभार्थियों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लिए योग्य बनाने का प्रयास किया जाएगा,

जो एक महत्वपूर्ण केंद्रीय योजना है, जो सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपये तक का माइक्रो क्रेडिट या ऋण प्रदान करती है। सरमा ने कहा कि CMAA लाभार्थियों को वित्तीय सहायता देकर उद्यमियों को सक्षम बनाने के लिए बनाया गया है। उनका कहना था कि आत्मनिर्भर असम अभियान CMAA 2.0 के माध्यम से सरकार असम की उद्यमशीलता की भावना को प्रदर्शित करेगी और राज्य के विकास को गति देगी।

लाभार्थी को दो चरण में रखा गया है जाने कौन सा

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सीएम फेलो को प्राधिकरण पत्र भी प्रदान किए, जो 130 सलाहकारों को सीएमएएए 1.0 के लाभार्थियों को सलाह देने और उन्हें उद्यमी बनने में मदद करने के लिए चुना गया है। हेमंत विश्व शर्मा जी ने कहां है कि राज्य सरकार असम में उद्योग के लिए एक नया युग शुरू करने वाले हैं जिसकी प्रतिबद्ध है जिसके तहत सशक्त युवाओं को अपने खुद का कार्य व्यवसाय करने के अवसर दिए जाएंगे उन्होंने कहा है की सीमा 2.0 के तहत जो लाभार्थी रहेंगे उनका चयंक चरण दो हिस्सों में किया जाएगा

  1. पहले वह हिस्सा है जैसे व्यवसायिक पाठ्यक्रम श्रेणी इसमें ₹5 lakh और गैर पेशेवर को श्रेणी वालों को ₹2 lakh दिए जाएंगे और पहले कैटेगरी में जो है इंजीनियरिंग चिकित्सा कृषि पशु चिकित्सा और मत्स्य पालन क्षेत्र के चार वर्ष डिग्री रखने वाले आवेदकों को पहले श्रेणी में माना जाएगा और
  2. बाकी सारे जो व्यवसाय व्यक्ति हैं यह सब छोड़कर उन्हें श्रेणी दो में रखा जाएगा जो ₹2 lakh तक का लाभार्थी होंगे

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